जनपद आगरा में मतदान दिवस 7 /5/ 2024 के 48 घंटे पूर्व यानि दिनांक 5 मई शाम 6:00 बजे से 7 मई शाम 6:00 बजे तक या मतदान समाप्ति तक देसी और विदेशी मदिरा, बियर ,मॉडल शॉप, भांग के ठेके बंद रहेंगे। इसके अलावा जनपद में जितने भी बार हैं वह सब 48 घंटे की अवधि के लिए बंद रहेंगे।यह जानकारी जिला आबकारी अधिकारी नीरज द्विवेदी ने डीजी महाराजा न्यूज को दी.

लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत लोक शांति बनाए रखना स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक मतदान कराए जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग ने जनपद में 7 मई 2024 को होने वाले मतदान को लेकर दिनांक 5 मई 2024 शाम 6 बजे से 7 मई 2024 शाम 6 तक पूरे जनपद में देशी विदेशी मदिरा, भांग,बीयर आदि के ठेके बंद रहेंगे ।यह जानकारी जिला आबकारी अधिकारी नीरज द्विवेदी ने डीजी महाराजा न्यूज़ से साझा की है।
इसके अलावा उन्होंने बताया कि इस दौरान अगर कोई शराब की अवैध बिक्री करते हुए पाया जाता है तो उस पर विभाग की तरफ से कठोर कार्यवाही की जाएगी।