शासन के निर्देश पर कूड़ा निस्तारण के लिए जारी की गई गाइडलाइन के अनुरूप उड़ा निस्तारित न करने पर छावनी परिषद पर मंडल आयोग रितु माहेश्वरी ने 10 लख रुपए का जुर्माना लगाया है इसी के साथ निर्देश दिए हैं कि समय पर जुर्माना न आधा करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी ||

ताज नगरी आगरा को स्मार्ट सिटी की सूची में रखा गया है जिसके लिए कई तरह के मापदंड विद्या किए गए हैं इन्हीं मापदंडों को समय पर पूरा करने के लिए लगातार शासन स्तर से मॉनिटरिंग भी की जाती है इसी क्रम में शहर के कूड़े को निस्तारित करने के लिए निर्देश मिले हुए हैं जिसके तहत छावनी परिषद को मार्च के अंत तक 25 तन पूरे का निस्तारण करना था इसके लिए छावनी परिषद में डीसी कंपनी को इसका ठेका भी दिया था लेकिन छावनी परिषद द्वारा
इस कार्य को समय पर पूरा नहीं किया गया और मंडलायुक्त के निरीक्षण में यह सामने भी आया है की कूड़े का निस्तारण नहीं हो सका है जिसको लेकर मंडलायुक्त ने नाराजगी जताते हुए छावनी परिषद पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है इसी के साथ निर्देश दिए है की समय पर अगर जुर्माना नहीं दिया गया था आगे कठोर कार्यवाही की जाएगी इसी के साथ आगामी 10 सितंबर तक कूड़ा निस्तारण के निर्देश दिए है ||