Saturday, March 15, 2025
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अवैध निर्माणाधीन भवनों के विरुद्ध सीलबंद की कार्यवाही,विकास अधिनियम 1973 की धारा  28(क) के अंतर्गत कार्यवाही

ताजनगरी आगरा में आगरा विकास प्राधिकरण लगातार अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्यवाही कर रहा है | आगरा विकास प्राधिकरण के प्रभारी प्रवर्तन के निर्देश पर विकास अधिनियम 1973 की धारा  28(क) अंतर्गत 25 जून को बिना मानचित्र सुविकृत कराए व्यवसाय हेतु निर्माणाधीन भवनों को सीलबंद करने की कार्यवाही की गयी है|

आगरा में हो रहे अवैध निर्माणों को लेकर में आगरा विकास प्राधिकरण लगातार कार्यवाही करती नज़र आ रही है| आगरा की प्रभारी प्रवर्तन के सहायक अभियंता के निर्देशन में 25 जून को जे.के. ढाबा,नन्दलालपुर,राम ट्रेडर्स, पीपल मंडी,छत्ता वार्ड के अंतर्गत बिना मानचित्र सुविकृत कराए व्यवसाय हेतु निर्माणाधीन भवनों पर प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा सचल दस्ता के माध्यम से उत्तर प्रदेश योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा  28(क) के अंतर्गत सीलबंद की कार्यवाही की गयी | 

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