कोतवाली वार्ड के अन्तर्गत दिनांक 21.06.2024 को प्रभारी प्रवर्तन के निर्देशन में सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्तागण के नेतृत्व में चित्तीखाना, तिवारी गली, रावतपाड़ा, कोतवाली-वार्ड, आगरा व वार्ड हरीपर्वत-2 के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृत कराये बिना आवासीय भवनों में कारखाना /फैक्ट्री का संचालन अवैध रूप से किया जा रहा था ,जिस पर आगरा विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा सील कर दिया गया है।

ताज नगरी आगरा में आगरा विकास प्राधिकरण अवैध निर्माण कार्यों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है,,,आपको बता दे कोतवाली वार्ड के अन्तर्गत दिनांक 21.06.2024 को प्रभारी प्रवर्तन के निर्देशन में सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्तागण के नेतृत्व में दीपांशु अग्रवाल पुत्र अनिल कुमार द्वारा 30/105 पार्ट, चित्तीखाना, तिवारी गली, रावतपाड़ा, कोतवाली-वार्ड, आगरा व वार्ड हरीपर्वत-2 के अन्तर्गत अमित मिश्रा द्वारा भूखण्ड संख्या-31ए, तक्षशिला, हरीपर्वत-2, आगरा तथा सीताराम द्वारा भूखण्ड संख्या-31. तक्षशिला, हरीपर्वत-2, आगरा द्वारा आवासीय भवनों में कारखाना /फैक्ट्री का अवैध रूप से संचालन किया जा रहा था जिस पर प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा सचल दस्ता के सहयोग से स्थल को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-28क (1) के अन्तर्गत सीलबन्द कर दिया गया है।निर्धारित सील की प्रक्रिया के तहत संबन्धित थाना प्रभारी, आगरा को कार्यबाही की सूचना लिखित रूप से प्रेषित करते हुए निगरानी के आदेश दिए|