ताजनगरी आगरा के मार्च 2013 में आगरा के दयालबाग एजुकेशनल इंस्टिट्यूट की जूलॉजी लैब में 23 वर्षीय पीएचडी की छात्रा नेहा शर्मा की हत्या के आरोपी उदय स्वरुप को इलाहबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है /न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने जमानत देने के लिए अभियुक्त की लम्बी कारावास की अवधि का हवाला दिया||

बहु चर्चित नेहा शर्मा हत्याकांड में एक नया खुलासा सामने आया है इलाहबाद हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी है, मार्च 2013 में आगरा के दयालबाग एजुकेशनल इंस्टिट्यूट की जूलॉजी लैब में 23 वर्षीय पीएचडी की छात्रा नेहा शर्मा की हत्या के आरोपी उदय स्वरुप को इलाहबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है /न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने जमानत देने के लिए अभियुक्त की लम्बी कारावास की अवधि का हवाला दिया/ घटना के एक महीने बाड सरूप को गिरफ्तार कर लिया गया और आई पी सी की धारा 302,376 और 511 के तहत आरोप लगाया गया /पुलिस द्वारा आरोप पत्र दायर करने के बाद मामला सी बी आई को सौंप दिया गया स्वरुप को जमानत देते हुए,न्यायमूर्ति सिंह का कहना है कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार,इस घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार का कोई संकेत नहीं मिला है/आगरा पुलिस ने पहले लैब टेक्निशियन यशवीर संधू पर हत्या का आरोप तय किया था,हालांकि सीबीआई ने उनके खिलाफ आरोप हटाते हुए कहा की अपराध के समय स्वरुप और नेहा ही मोके पर मौजूद थे /