Saturday, March 15, 2025
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श्रीकृष्ण विग्रह केस के वादी ने पेश किया एक और दावा, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह को बताया कामाख्या मंदिर

ताजनगरी आगरा के दीवानी न्यायालय में  फतेहपुर सीकरी की सलीम चिश्ती की दरगाह को  श्रीकृष्ण विग्रह केस के वादी अधिवक्ता ने  कामाख्या देवी का मंदिर होने का दावा किया है।आगरा के सिविल न्यायालय सीनियर डिवीजन में फतेहपुर सीकरी में स्थित सलीम चिश्ती की दरगाह  को कामाख्या माता का मंदिर और जामा मस्जिद को कामाख्या माता मंदिर परिसर बताते हुए नया दावा दायर किया गया है।

जनपद आगरा में बहुचर्चित केस श्रीकृष्ण विग्रह केस के वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने नया दावा पेश करते हुए बताया कि केस में आर्य संस्कृति संरक्षण ट्रस्ट, योगेश्वर श्रीकृष्ण सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थान ट्रस्ट, क्षत्रिय शक्तिपीठ विकास ट्रस्ट और अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह वादी हैं। और प्रतिवादी संख्या 1 उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, विपक्षी संख्या 2 प्रबंधन कमेटी दरगाह सलीम चिश्ती, विपक्षी संख्या 3 प्रबंधन कमेटी जामा मस्जिद है। इसके अलावा अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि वर्तमान में विवादित संपत्ति भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन एक संरक्षित स्मारक है जिस पर सभी विपक्षीगण अतिक्रमणी हैं। फतेहपुर सीकरी का मूल नाम सीकरी है जिसे विजयपुर सीकरी भी कहते थे जोकि सिकरवार क्षत्रियों का राज्य था। और विवादित संपत्ति माता कामाख्या देवी का मूल गर्भ गृह व मंदिर परिसर था। प्रचलित ऐतिहासिक कहानी के अनुसार फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बसाया जोकि झूठ है , बाबर ने अपने बाबरनामा में सीकरी का उल्लेख किया था और वर्तमान में बुलंद दरवाजे के नीचे दक्षिण पश्चिम में एक अष्टभुजीय कुआं/बाओली है। और दक्षिण पूर्वी हिस्से में एक गरीब घर है जिसके निर्माण का वर्णन बाबर ने किया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अभिलेख भी यही मानते है। अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि डी बी शर्मा जोकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीक्षण पुरातत्वविद रहे है उन्होंने अपने कार्यकाल में फतेहपुर सीकरी के बीर छबीली टीले की खुदाई की जिसमें उन्हें सरस्वती और जैन मूर्तियां मिली जिनका काल 1000 ईं के लगभग था। डी वी शर्मा ने अपनी पुस्तक “आर्कियोलॉजी ऑफ फतेहपुर सीकरी- न्यू डिस्कवरीज़” में इसका विस्तार से वर्णन किया है ।इसी पुस्तक के पेज संख्या 86 पर वाद संपत्ति का निर्माण हिन्दू व जैन मंदिर के अवशेषों से बताया है। अग्रेज़ अधिकारी ई बी हावेल ने वाद संपत्ति के खम्भों व छत को हिन्दू शिल्पकला बताया है। और मस्जिद होने से इंकार किया है।

अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि खनवा युद्ध के समय सीकरी के राजा राव धामदेव थे खनवा युद्ध में जब राणा सांगा घायल हो गए तो राव धामदेव धर्म बचाने के लिए माता कामाख्या के प्राण प्रतिष्ठित विग्रह को ऊँट पर रखकर पूर्व दिशा की ओर गए और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सकराडीह में कामाख्या माता के मंदिर को बनाकर इस विग्रह को पुनः स्थापित किया। उस तथ्य का उल्लेख राव धामदेव के राजकवि विद्याधर ने अपनी पुस्तक में किया है। अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि भारतीय कानून भी यही कहता है कि किसी भी मंदिर की प्रकृति को बदला नहीं जा सकता, यदि एक बार वो मंदिर के रूप में प्राण प्रतिष्ठित हो गया तो वह हमेशा मंदिर में ही रहेगा। केस को  न्यायाधीश  मृत्युंजय श्रीवास्तव के न्यायालय लघुवाद न्यायालय में पेश किया गया, जिसपर माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए इश्यू नोटिस का आदेश किया व सुनवाई की अगली तिथि ऑनलाइन ई कोर्ट पर देखने को कहा गया।

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