Saturday, March 15, 2025
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ताजनगरी आगरा में अभी भी नहीं रुक रहे अवैध निर्माण कार्य, विकास अधिनियम के तहत अवैध निर्माण पर लगी सील

ताजनगरी आगरा में ताजगंज वार्ड के अंतर्गत दिनांक 12 जून 2024 को प्रभारी प्रवर्तन के निर्देशन में सहायक अभियंता के नेतृत्व में एक निर्माणाधीन जूता फैक्ट्री एवं एक मोबाइल टावर को सील बंद किया गया।

गुरुचरण शूज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक रवींद्र कुमार भाटिया द्वारा खसरा नंबर 135 ए एवं 135 सिद्धि मौज गुतला ताजीगंज वार्ड में । बिना मानचित्र स्वीकृत करवाए जूता फैक्ट्री का अवैध निर्माण कार्य करवाया जा रहा था।।जानकारी होने पर  प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम एवं प्रवर्तन दस्ता द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 28 (क) 1 के अंतर्गत उसे सील कर दिया गया|

दूसरी ओर करन सिंह द्वारा ग्राम पंचायत नगला कली विकासखंड बरौली अहीर तहसील व जिला आगरा पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराए पूर्व निर्मित आवासीय निवास की छत पर  मोबाइल टावर लगवाया जा रहा था ,,,प्राधिकरण की टीम को सूंचना मिलने पर प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम एवं सचल दस्ता द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 173 की धारा 28 (क) 1 के अंतर्गत सील कर दिया गया|

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